खबर पर नजर

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोनिया मीना के निर्देश पर गौवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन को किया गया राजसात

नर्मदापुरम

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना के द्वारा म०प्र०गौवंश वध प्रतिशेध (संशोधन) अधिनियम 2004 की धारा 11 (5) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत थाना पिपरिया में पंजीबद्ध अपराध में कार्यवाही करतें हुए गौवंशों के अवैध परिवहन में प्रयुक्त्त वाहन को शासन पक्ष में अधिहरण/राजसात किये जानें के आदेश पारित किये गये है।

उल्‍लेखनीय है कि थाना पिपरिया अंतर्गत अनावेदक राजाराम कहार पिता प्यारेलाल कहार निवासी भानपुर तहसील सोहागपुर के वाहन बोलेरो पिकअप कमांक एम.पी. 05 जी 8149 में 04 गौवंशों के अवैध परिवहन में लिप्‍त होने के कारण कलेक्टर न्यायालय में पंजीबद्ध प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 25.07.2025 के अनुसार म०प्र०गौवंश वध प्रतिशेध (संशोधन) अधिनियम 2004 की धारा 11 (5) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत शासन पक्ष में अधिहरण / राजसात किये जानें के आदेश पारित किये गये।

नर्मदापुरम से नेहा दीपक थापक :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *