नर्मदापुरम।
शहर सहित जिले भर में अवैध मदिरा विक्रय, परिवहन और संग्रहण को लेकर कार्यवाही की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण के विरूद्ध आबकारी विभाग द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही है। विगत 1 से 15 अक्टूबर तक की अवधि में विभाग द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 100 प्रकरण कायम किये गये। कायम न्यायालयीन प्रकरणों में 30.85 लीटर देशी शराब, 461 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब, 0.6 लीटर विदेशी शराब (स्पिरिट), 30.96 लीटर विदेशी शराब, बीयर तथा 7410 कि.ग्रा. महुआ लाहन बरामद किया जाकर जप्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग रुपये 8,58,690/- है। उपरोक्त प्रकरणों में 50 लीटर से अधिक मात्रा में जप्त मदिरा के धारा 34.2 कुल 2 प्रकरण दर्ज किये गये हैं तथा उक्त कार्यवाही में 2 वाहन भी जप्त किये गये हैं।विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देशइसके साथ ही 2024-25 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2024 से 15 अक्टूबर तक की अवधि में आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत कायम कुल 1382 न्यायालयीन प्रकरणों में देशी एवं कच्ची हाथभट्टी शराब 7279.96 लीटर, विदेशी मदिरा स्पिरिट 157.14 लीटर, विदेशी मदिरा बीयर 215.55 लीटर तथा महुआ लाहन 182660 कि.ग्रा. बरामद किया जाकर जप्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग रुपये 1,99,21,200 है। उपरोक्त प्रकरणों में 50 लीटर से अधिक मात्रा में जप्त मदिरा के धारा 34.2 कुल 6 प्रकरण दर्ज किये गये हैं तथा उक्त कार्यवाही में 22 वाहन भी जप्त किये गये हैं। आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त नर्मदापुरम ‘ए’ को निर्देशित किया गया है कि अवैध निर्माण, विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाकर नियमानुसार कार्यवाही कर अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित करें। आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।