जिला अस्पताल में तीन वर्ष से अधिक पदस्थ स्टोर कीपर को तत्काल बदलकर प्रमाण पत्र दिया जाए अपर संचालक स्वास्थ्य विभाग

मध्यप्रदेश
डॉ वंदना विशनार खरे, अपर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा सभी क्षेत्रीय संचालक को प्रमाण पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया कि आपके अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के दवा स्टोर में पदस्थ स्टोर प्रभारी एवं क्रय लिपिक दिनांक 5/2/25 की स्थिति में तीन वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ नहीं है, संबंधित कार्यालय द्वारा उनके चार्ज की अदला-बदली नहीं की गई तथा पिछले 10 वर्षों से पदस्थ रहे किसी भी सेवक को यह चार्ज दुबारा नहीं दिया गया इस संबंध में सभी सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन अधिकारियों को प्रमाण पत्र लेकर, पुरी जानकारी एकत्रित कर क्षेत्रीय संचालक को भेजने हेतु निर्देशित किया गया, इस संबंध में आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा अपर संचालक को निर्देशित किया गया है, कई जगह वर्षों से एक व्यक्ति ही काम कर रहे थे स्टोर में जबकि नियम तीन वर्ष में बदलने का है तथा स्टोर कीपर एवं क्रय लिपिक का चार्ज अलग अलग व्यक्ति के पास होना चाहिए, उसी संस्था से दूसरे व्यक्ति को चार्ज दिया जाना चाहिए यदि संस्था में एक ही कर्मचारी है तो दूसरे संस्था से बुलाकर दूसरे को चार्ज दिया जाए

नर्मदापुरम से नेहा दीपक थापक :

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